मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार राज्य के उन गरीब नागरिकों के लिए लागू की गई है जो अपनी परिवहन के लिए वाहन लेने में समर्थ नहीं है या वाहन लेने के लिए ज्यादा पैसे नहीं जुटा पाते हैं, ग्राम परिवहन योजना बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा चालू की गई है ।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत 3 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन खरीदने के लिए 50% तक की सब्सिडी या वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, बिहार सरकार की इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अत्यंत पिछड़े वर्ग (EBC) के निवासी के लिए सब्सिडी वाले वाहनों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पूर्ण आवेदन पत्र जमा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।
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Table of Contents
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना क्या है?
बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है, इस योजना के तहत सरकार की बिहार राज्य के नागरिक को गाड़ी खरीदने के लिए अनुदान राशि प्रदान करेगी ।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एक पंचायत में अधिकतम 7 व्यक्ति को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, इन 7 लोगों में चार व्यक्ति ST और SC के तथा 3 व्यक्ति अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जाति को सब्सिडी या अनुदान राशि प्रदान की जाएगी ।
हम अपने इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से संबंधित विभिन्न जानकारियां जैसे कि इस योजना में आवेदन कैसे करें, इस योजना के क्या लाभ है,इस योजना के में क्या दस्तावेज लगेगा, इस योजना के लिए आवश्यक मानदंड और पात्रता आदि सभी जानकारियों को हम अपनी इस आर्टिकल में प्रस्तुत करेंगे,अतः आप हमारी आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें पढ़े ।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवलोकन सारणी
S.N. | विषय सूची | विवरण |
1 | योजना का नाम | मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना |
2 | किसने शुरू की | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने |
3 | योजना कब शुरू हुई | वर्ष 2018 |
4 | किस राज्य की योजना है | बिहार |
5 | विभाग | बिहार परिवहन सरकार |
6 | लाभार्थी | बिहार राज्य के ग्रामीण निवासी |
7 | उद्देश्य | रोजगार को बढ़ावा देना |
8 | योजना का बजट | ₹412 करोड़ |
9 | आवेदन मोड | ऑनलाइन |
10 | आधिकारिक वेबसाइट | Www.parivahan.gov.in |
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए जारी आवश्यक मानदंड और पात्रता
बिहार सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए कुछ आवश्यक मानदंड और पात्रता को पूरा करना आवश्यक है यदि आवेदक इन मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है,तो चलिए जानते सरकार द्वारा जारी आवश्यक मानदंड और पात्रता को
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए शैक्षणिक योग्यता
- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का शिक्षित होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवश्यक पात्रता
- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिक को ही पात्र है,सामान्य जाति के लोग योजना में आवेदन करने के पात्र नहीं है ।
- इस योजना में एक पंचायत के सिर्फ 7 व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा ।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास पहले से कोई व्यवसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।
- आवेदक योजना में आवेदन तभी कर सकता है,यदि वह पहले से किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहा हो ।
- आवेदक सिर्फ तीन पहिया या चार पहिया वाले वाहन के लिए ही आवेदन के पात्र है,जिसमें 5 सीटें या 10 सीटें ही उपलब्ध हो ।
- आवेदक उसी पंचायत का निवासी होना चाहिए जिस पर उसने आवेदन किया है ।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए राष्ट्रीयता
- आवेदक मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ तभी ले सकता है यदि वह बिहार राज्य का मूल स्थाई निवासी है ।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन हेतु आयु सीमा
- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात यदि आवेदक की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक है तभी आवेदक इस योजना का लाभ ले सकता है।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि ।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य
बिहार सरकार बिहार राज्य के सभी नागरिकों के लिए कई नई योजनाओं को चालू करती रहती है ताकि उन गरीब लोगों के पास सारी सुविधाएं प्राप्त हो सके,जो लोग अभी आर्थिक रूप से कमजोर हैं और सरकार उन्हें थोड़ी सहायता प्राप्त करा सके, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का यही उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के नागरिक हैं उन्हें सरकार द्वारा 3 पहिया या 4 पहिया वाहन लेने में सुविधा प्रधान कर सके, जितने गरीब नागरिक हैं उन्हें बिहार राज्य सरकार की मदद से 50% की सब्सिडी प्राप्त हो सके और वह से ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके ।
इस योजना को चालू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार के नागरिक रोजगार प्राप्त कर सके और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें इस योजना से सभी गरीबों को मदद मिलेगी जो अपना व्यवसाय चालू करना चाहते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं ।
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मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन करने के लिए जो भी इच्छुक आवेदक योजना का लाभ लेना चाहते हैं,उन्हें सर्वप्रथम बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, आवेदन करने के लिए हमारे द्वारा नीचे दी गई प्रक्रिया को आप फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं _
- आवेदन करने के लिए आप सबसे पहले बिहार सरकार परिवहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट पर आते ही आपके सामने एक होम पेज खुल कर आएगा ।

- होम पेज के आते ही आप मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें
- विकल्प पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर लॉगिन का नया पेज खुलकर सामने आएगा, आपको Register if you don’t have an के विकल्प पर क्लिक करना है ।

- आप जैसे ही इस विकल्प पर क्लिक करते हैं, आपके सामने दोबारा एक नया पेज खुल कर आएगा,इस पेज पर रजिस्ट्रेशन करने का ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा ।

Yojana Apply
आवेदन फॉर्म में आपसे पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दर्ज करें ।
- सभी जानकारियों को भरने के बाद अंत में Register विकल्प पर क्लिक करें ।
- रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगइन करना है लॉगिन करने के लिए आपको होम पेज पर जाना होगा ।
- होम पेज पर आने के बाद आपको अपना यूजरनेम,पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना है, यह सभी दर्ज करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करें ।
- लॉगिन पर क्लिक करते ही आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी ।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें ?
नीचे दी गई प्रक्रिया को पूरा करके आप आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते हैं ।
- सबसे पहले आपको बिहार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है ।
- वेबसाइट पर आते ही आपके सामने एक होम पेज खुलकर आएगा ।
- उस होम पेज पर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के विकल्प पर क्लिक करना है ।
- इसके बाद आपको मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिंक पर क्लिक करना है ।
- इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर एक नया पेज खुल कर आएगा इसमें आप 1 से लेकर 7 फेस तक की आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते हैं ।
- अपने हिसाब से आवेदन इसकी को चेक करने के लिए वहां दिए गए विकल्प पर आवेदन की स्थिति क्रमांक के द्वारा आप इसको चेक कर सकते हैं ।
- स्थिति का चयन करने के बाद आपके सामने फिर एक नया पेज खुल कर आएगा, इसमें आपको यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना हैं ।
- सभी जानकारी को भरने के बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है ।
- आप जैसे ही लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ
- ग्राम परिवहन योजना में जो लोग किसी प्रकार की वित्तीय सहायता या अफसर नाम मिल पाने के कारण बेरोजगार हैं उन्हें भी इस योजना के माध्यम से सहायता प्राप्त होगी ।
- इस योजना से बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होगा और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा ।
- इस योजना का लाभ एक पंचायत के 7 व्यक्तियों को मिलेगा ।
- ग्राम परिवहन योजना में बिहार राज्य के लगभग 8405 ग्राम पंचायत को शामिल कर उन्हें सहायता प्रदान किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।
- इस योजना के द्वारा लाभार्थी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए चार पहिया या तीन पहिया नया वाहन खरीदने के लिए 50% सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।
- इस योजना के तहत यदि लाभार्थी एंबुलेंस खरीदते तो उन्हें एंबुलेंस की खरीद पर अधिकतम ₹2 लाख तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी ।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर
यदि उम्मीदवार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन में आवेदन करने में कोई कठिनाई आ रही हो या फिर आवेदक को इस योजना के संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो आवेदक इस नंबर के द्वारा सभी जानकारियां प्राप्त कर सकता है।
- ईमेल आईडी – cs- [email protected]
- हेल्पलाइन नंबर – 06122233333
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की महत्वपूर्ण लिंक –
S.N. | विवरण | महत्वपूर्ण लिंक |
1 | स्टेटस चेक करना | Www.parivahan.gov.in |
2 | आधिकारिक वेबसाइट | Www.parivahan.gov.in |
3 | वेबसाइट | www.nextstudy.in |
दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह आर्टिकल पसंद आया होगा, हमने इस आर्टिकल में आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश की है ,उम्मीद है आपको सभी सवालों के उत्तर प्राप्त हुए होंगे,आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा यह आर्टिकल कैसा लगा और यदि आपको मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इसकी अधिकारिक वेबसाइट Www.parivahan.gov.in में जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।
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FAQS
प्रश्न – बिहार परिवहन योजना में आवेदन करने का मोड कौन सा है ?
उत्तर – मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का आवेदन ऑनलाइन मोड है ।
प्रश्न – मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में कौन-कौन से उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे ?
उत्तर – इस योजना में व उम्मीदवार आवेदन कर सकता है जो अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग जाति का हो और इस उम्मीदवार के पास पहले से ही अपना व्यवसाय वाहन ना हो ।
प्रश्न – मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए वीरवार को कितनी सब्सिडी दी जाएगी ?
उत्तर – मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लाभ में उम्मीदवार को 50% की सब्सिडी दी जाएगी ।
प्रश्न – क्या सामान्य जाति के उम्मीदवार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ ले सकते हैं ?
उत्तर – नहीं,मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ सामान्य जाति के उम्मीदवार नहीं ले सकते हैं ।
प्रश्न – मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य क्या है ?
उत्तर – मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि उन सभी लोगों को रोजगार प्रदान करना जो बेरोजगार बैठे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति सही करना जिससे कि बेरोजगारी में कमी आ सके ।